पेंडिंग चालान निपटाने का बेहतरीन मौका, 7 मई तक होंगे नेशनल लोक अदालत के रजिस्ट्रेशन

पेंडिंग चालान निपटाने का बेहतरीन मौका, 7 मई तक होंगे नेशनल लोक अदालत के रजिस्ट्रेशन

दिल्ली में 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी, जहां लोग अपने पुराने ट्रैफिक चालान आसानी से निपटा सकते हैं. यह सुविधा छोटे ट्रैफिक नियम उल्लंघनों के लिए है, जैसे हेलमेट न पहनना या ओवरस्पीडिंग. रजिस्ट्रेशन 7 मई तक होंगे. हर दिन सीमित टोकन जारी होंगे.

अगर आपके वाहन पर पुराने ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं और आप उन्हें बिना ज्यादा कानूनी झंझट के निपटाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली में 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इस मौके पर वाहन मालिक अपने चालानों को आसानी से निपटा सकते हैं. कई मामलों में जुर्माना कम किया जा सकता है और कुछ मामलों में माफ भी किया जा सकता है.

यह लोक अदालत छोटी-छोटी ट्रैफिक गलतियों को जल्दी और आपसी सहमति से खत्म करने के लिए आयोजित की जाती है. इसका आयोजन दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में किया जाएगा, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो.

कब और कहां होगी लोक अदालत?

दिल्ली में यह लोक अदालत 9 मई 2026 को आयोजित होगी. यह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी. दिल्ली के जिन कोर्ट में यह आयोजित होगी, उनमें कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी कोर्ट शामिल हैं. आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कोर्ट का चुनाव कर सकते हैं, खासकर जहां आपका चालान जारी हुआ था.

रजिस्ट्रेशन कैसे करें

  • लोक अदालत में शामिल होने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है.
  • रजिस्ट्रेशन की तारीख: 4 मई से 7 मई 2026
  • समय: सुबह 10 बजे से
  • वेबसाइट: https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat

हर दिन 50,000 चालानों के लिए टोकन जारी किए जाएंगे और कुल सीमा 2 लाख चालानों की रखी गई है. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना चालान डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा और अपॉइंटमेंट लेटर साथ रखना होगा.

कौन से चालान निपटेंगे?

इस लोक अदालत में सिर्फ छोटे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालान ही निपटाए जाएंगे. जैसे इसमें बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट न लगाने वाले चालान, ओवरस्पीडिंग के चालान, रेड लाइट जंप करने वाले चालान और नो पार्किंग के चालान खत्म किए जा सकते हैं. लेकिन गंभीर मामलों जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन या बड़े एक्सीडेंट के केस यहां नहीं लिए जाएंगे. सिर्फ 31 जनवरी 2026 तक जारी चालान ही इस लोक अदालत में निपटाए जा सकेंगे.

जरूरी बातें

चालान और अपॉइंटमेंट लेटर की प्रिंट कॉपी साथ लेकर जाएं और तय समय पर कोर्ट पहुंचें. इसके अलावा अगर जुर्माना लगता है तो तुरंत भुगतान करना होगा. केस खत्म होते ही चालान सिस्टम से हट जाएगा. यह पहल Delhi State Legal Services Authority की ओर से की जा रही है, जिसका मकसद लोगों को आसान और जल्दी समाधान देना है. इससे लोगों का समय बचेगा और कानूनी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा.

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