इंदौर में पूर्व आर्मी जवान को कोर्ट ने दी उम्रकैद… TV ठीक करने में देरी होने पर दुकानदार को मारी थी गोली

इंदौर में पूर्व आर्मी जवान को कोर्ट ने दी उम्रकैद… TV ठीक करने में देरी होने पर दुकानदार को मारी थी गोली

इंदौर में टीवी ठीक में देरी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान संचालित करने वाले नीलेश अग्रवाल की गोली मारकर हत्या करने वाले पूर्व आर्मी जवान जयदीप सिंह परिहार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Indore Murder Case: इंदौर के महू में टीवी सुधारने में देरी की बात को लेकर इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रीति श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी पूर्व आर्मी जवान जयदीप सिंह परिहार को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

करीब चार साल पुराने इस सनसनीखेज हत्याकांड को गंभीरता को देखते हुए जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण की श्रेणी में रखा गया था. अभियोजन की ओर से 13 गवाहों के बयान कोर्टमें प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई. उपनिदेशक अभियोजन आशीष कुमार खरे के अनुसार, मामला 12 सितंबर 2022 का है.

जयदीप सिंह परिहार ने नीलेश अग्रवाल से किया विवाद

महू के गोकुलगंज क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान संचालित करने वाले नीलेश अग्रवाल की दुकान पर दोपहर करीब 3:45 बजे ग्रे रंग की एक्टिवा से जयदीप सिंह परिहार पहुंचा था. जयदीप अपनी टीवी दो महीने से ठीक करके नहीं देने की बात को लेकर नीलेश से विवाद करने लगा. नीलेश ने उसे बताया कि तबीयत खराब होने के कारण दुकान बंद थी, इसलिए टीवी समय पर ठीक नहीं हो सकी.

इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. आरोप के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर जयदीप सिंह परिहार ने खुद को आर्मी से रिटायर्ड बताते हुए नीलेश और उनके परिजनों को गालियां देना शुरू कर दिया. जब नीलेश ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और जान से मारने की नीयत से लगातार चार से पांच गोलियां चला दीं.

एक गोली नीलेश की बाईं आंख के पास और दूसरी सीने में लगी

इसमें एक गोली नीलेश की बाईं आंख के पास और दूसरी सीने में लगी. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना के समय नीलेश के भाई विकास अग्रवाल और उनकी मां उषा अग्रवाल भी मौके पर मौजूद थे. दोनों ने वारदात देखी, लेकिन गोलीबारी के दौरान डर के कारण बीच-बचाव नहीं कर सके. गंभीर रूप से घायल नीलेश को इलाज के लिए मेवाड़ा अस्पताल किशनगंज ले जाया गया.

नीलेश ने अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मामले में महू पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक महेंद्र सिंह मुजाल्दे ने पैरवी की. अभियोजन के तर्कों और साक्ष्यों से सहमत होते हुए कोर्ट ने आरोपी जयदीप सिंह परिहार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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संदीप मिश्रा
संदीप मिश्रा

संदीप मिश्रा विगत 12 सालों से इंदौर में पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए काफी महत्वपूर्ण खबरों में सक्रिय रहे. इस दौरान मध्य प्रदेश के प्रमुख अखबार और रिजनल चैनल्स के साथ ही लोकल चैनल्स में भी रहे. इसमें प्रमुख तौर पर बंसल न्यूज, स्वराज एक्सप्रेस जैसे चैनल शामिल रहे.

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